Thursday, May 7, 2026
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कफ सीरप तस्करी के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के उम्र कैद व 2-2 लाख रुपये अर्थदंड

महासमुंद। सरायपाली विशेष न्यायालय ने कफ सीरप तस्करी के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला दो जिलों से जुड़ा मामले की शुरुआत 01 अप्रैल 2022 को हुई थी, जब महासमुंद जिले के सरसींवा रोड काशीपाली चौक के पास पुलिस ने दो आरोपियों –

ईश्वरी यादव, निवासी रामनगर चौकी मानिकपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला कोरबा पंकज सिंह, निवासी आईटीआई रामपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला कोरबा को 425 नग कफ सीरप (कुल 42.500 एमएल) के साथ पकड़ा था। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से ओडिशा की ओर से नशीली दवाओं का परिवहन कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश सरायपाली श्रीमती वंदना दीपक देवांगन ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ग) एवं 29 के तहत दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

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