सरायपाली। एक शासकीय शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग करने एक निजी उत्पाद कंपनी में प्रचार प्रसार एवं बिक्री किए जाने सम्बंधी न्यूज़ चैनल में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने रूपानन्द पटेल व्याख्याता (एल.बी.), शास.उ.मा.वि., नवागढ़, वि.खं. सरायपाली को निलंबित कर दिया है। उक्त जारी आदेश में उल्लेखित है कि रूपानंद पटेल, व्याख्याता (एल.बी.), शास.उ.मा.वि., नवागढ़, वि.खं. सरायपाली, जिला महासमुंद के विरूद्ध शासकीय सेवा में रहते हुए भी निजी कंपनी ए.एस.आर. ऑनलाईन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के उत्पादों का प्रचार-प्रसार एवं विक्रय किये जाने संबंधी न्यूज चैनल में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संचालनालय के पत्र क्रमांक 757, दिनांक 17.07.2025 द्वारा संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। श्री पटेल द्वारा उक्त संबंध में अपना प्रतिवाद दिनांक 22.07.2025 प्रस्तुत किया गया, जो कि परीक्षण उपरांत संतोषप्रद नहीं पाया गया है।

2/ श्री पटेल द्वारा शासकीय सेवा में रहते हुए बिना शासन की अनुमति के निजी व्यवसाय करना पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 16 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

3/ अतः श्री रूपानंद पटेल, व्याख्याता (एल.बी.), शास.उ.मा.वि., नवागढ़, वि.खं. सरायपाली, जिला महासमुंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.) नियत किया जाता है।
4/ निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी

