Monday, March 23, 2026
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म्यूल एकाउंट का उपयोग कर सायबर ठगी करने वाले 03 प्रकरणों में 3 आरोपी गिरफ्तार 

 आरोपीयों द्वारा स्वयं के बैंक खाता को सायबर ठगी की रकम प्राप्त करने में किया जाता था उपयोग।

 

 म्यूल एकाउंट में सायबर ठगी से प्राप्त 99,794 रूपये, 4,36,200 रूपये एवं 98000 रूपये रकम किया गया था जमा।

दुर्ग।  पुलिस द्वारा सायबर क्राईम रोकने एवं सायबर क्राईम में संलिप्त आरोपगण के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में सायबर क्राईम में म्यूल अकाउंट का प्रयोग कर सायबर क्राईम को अंजाम देने वाले 03 आरोपीयो को पृथक -पृथक प्रकरणों में गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

अभियान के तहत दिनांक 26.09.2025 को समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त म्यूल एकाउंट के संबंध में जानकारी मिलने पर एसीसीयू एवं थाना सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला का बैक खाता धारक गनेश्वर दास मानिकपुरी पिता राजेश दास मानिकपुरी उम्र 25 साल निवासी कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला भिलाई के द्वारा बैंक आफ इंडिया शांखा सुपेला में उक्त खाता खुलवाकर उक्त खाता में ऑन लाईन ठगी की रकम बेईमानी व प्रवंचना पूर्ण तरीके प्राप्त कर अपने खाता का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जित कर 99,794 रू को ऑनलाइन छल करते हुये खाता में जमा किया गया है व सायबर ऑनलाइन ठगी की रकम प्राप्त किया गया है

आरोपी गणेश्वर माणिकपुरी द्वारा छलपूर्वक एवं बेईमानी से ठगी की रकम प्राप्त करना पाए जाने से आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1148/25 धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

 

इसी क्रम में समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त म्यूल एकाउंट के संबंध में जानकारी मिलने पर एसीसीयू एवं थाना सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बैंक खाता धारक अमनदीप सिंह पिता वरयाम सिंह उम्र 19 साल निवासी एलआईजी 20/16 जवाहर नगर सुपेला भिलाई द्वारा बैंक खाता खुलवाकर उक्त खाता में ऑनलाईन ठगी की रकम बेईमानी व प्रवंचना पूर्ण तरीकेसे साइबर ठगी की रकम 4,36,200 रुपे जमा किया गया है

आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1149/25 धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है

इसी प्रकार बैंक आफ इंडिया शांखा सुपेला में विवेक अवचट पिता मनीष अवचट उम्र 24 वर्ष साकिन चिंगरीपारा नेहरू भवन सुपेला द्वारा खाता में अवैध रूप से साइबर ठगी से धन अर्जित कर 98000 रू को ऑनलाइन जमा किया गया है आरोपी द्वारा ठगी की रकम प्राप्त करने से आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1151 /25 धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

आरोपी:-

01. गनेश्वर दास मानिकपुरी उम्र 25 साल निवासी कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला भिलाई

02. अमनदीप सिंह उम्र 19 साल निवासी एलआईजी 20/16 जवाहर नगर सुपेला भिलाई

03. विवेक अवचट उम्र 24 वर्ष साकिन चिंगरीपारा ने

हरू भवन सुपेला

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