Thursday, February 5, 2026
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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या

सराईपाली। दिनांक 9 जुलाई 2025 —
थाना सराईपाली क्षेत्र के कोटेनदराह निवासी बिशीकेशन पाइक को उसकी पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।प्रकरण वर्ष 2020 का है, जब 19 दिसंबर को आरोपी बिशीकेशन पाइक ने सराईपाली के वार्ड क्रमांक 02, वीरेंद्र नगर स्थित किराए के मकान में अपनी पत्नी सुरेन्द्री पाइक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने स्वयं को बचाने के लिए शव को जमीन में दफना दिया और साक्ष्य छुपाने की कोशिश की।

घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना सराईपाली ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री पंकज आलोक तिर्की की न्यायालय में हुई, जहां आरोपी को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹500 का जुर्माना, धारा 201 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास, तथा धारा 203 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।इस गंभीर अपराध की शिकायत नेहरू चौहान द्वारा की गई थी। मामले की विवेचना थाना प्रभारी वीणा यादव ने की, जबकि अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री जे.के. पटेल ने पक्ष रखा।यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पीड़िता को न्याय मिला और समाज को यह संदेश भी गया कि कानून से कोई नहीं बच सकता।

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