महासमुंद। वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त सह निरीक्षक विधान रंजन कुलू को व्यापारियों से अवैध वसूली की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री विधान रंजन कुलू, राज्य कर निरीक्षक, राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुन्द वृत्त द्वारा कम्पोजिशन करदाता के स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान व्यवसाईयों द्वारा दिनांक 05.08.2025 को दूरभाष पर मौखिक शिकायत अनुसार श्री विधान रंजन कुलू द्वारा स्थल सत्यापन के समय अवैध रूप से पैसा वसूली करने के संबंध में राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुन्द वृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, के नियम 9(1) (क) के उपबंध के आधार पर श्री विधान रंजन कुलू, राज्य कर निरीक्षक, राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुन्द वृत्त को निलंबित किया गया है।

निलंबन की कालावधि के लिये श्री विधान रंजन कुलू, राज्य कर निरीक्षक, राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुन्द वृत्त का मुख्यालय कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, रायपुर संभाग-एक रहेगा।
3/ निलंबन अवधि के दौरान श्री विधान रंजन कुलू, राज्य कर निरीक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

